रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने पर मुथूट फाइनेंस सहित छह कंपनियों पर जुर्माना लगाया


व्यापार 18 July 2026
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रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने पर मुथूट फाइनेंस सहित छह कंपनियों पर जुर्माना लगाया

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नियमों का पालन न करने के लिए छह कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने इन कंपनियों पर विभिन्न नियामकीय कमियों और उल्लंघनों की वजह से 2.70 लाख से लेकर 6.20 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है। इनमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी मुथूट फाइनेंस भी शामिल है।

आरबीआई की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सेंट्रल बैंक ने मुथूट फाइनेंस पर 5.80 लाख रुपये, सत्या माइक्रोकैपिटल लिमिटेड और पैन एमामी कॉस्मेड पर 3.10-3.10 लाख रुपये, धनी लोन्स एंड सर्विसेज और मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस पर 2.70-2.70 लाख रुपये और अवेल फाइनेंशियल सर्विसेज पर 6.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने बताया कि मुथूट फाइनेंस पर जुर्माना इसलिए लगाया है, क्योंकि वह खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा करने की व्यवस्था को लागू करने में विफल रही है। इसके अलावा संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान तथा सूचना के लिए मजबूत सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। इसी प्रकार अलग अलग कारणों से अवेल फाइनेंशियल सर्विसेज, पैन एमामी कॉस्मेड और सत्य माइक्रोकैपिटल तथा अन्य पर भी जुर्माना लगाया गया है।

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