न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच करने वाली
न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट
सौंपी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई।
पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को समय आने पर संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य ने न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट श्री बिरला को सौंपी।

















