सुप्रीम कोर्ट ने जालसाजी और मानहानि मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है।


देश 01 May 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने जालसाजी और मानहानि मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा के खिलाफ कथित झूठे बयानों से संबंधित जालसाजी और मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है।
 
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने कल टिप्पणी की कि इस मामले में लगाए गए आरोप और प्रति-आरोप प्रथम दृष्टया राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रतीत होते हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रभावित हैं, न कि ऐसी स्थिति को दर्शाते हैं जिसके लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो। न्यायालय ने आगे कहा कि आरोपों की सत्यता की जांच मुकदमे की कार्यवाही के दौरान की जा सकती है।
 
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि उसकी टिप्पणियां केवल जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए हैं और मामले की खूबियों को प्रभावित नहीं करनी चाहिए, जिनका निर्णय कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए।
 
पिछले महीने गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस नेता ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। असम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ कथित तौर पर झूठे आरोप लगाने के आरोप में श्री खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 

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