रायपुर।
हेलमेट पहनना केवल दो पहिया वाहन चालकों के लिए ही नहीं, बल्कि चालक के साथ सवारी करने वाले
सहयात्री के लिए भी अनिवार्य है. इसके अलावा बगैर हेलमेट के वाहन की डिलीवरी करने
वाले शोरूम वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है.
इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त ने अधीनस्थों को
पत्र जारी कर प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं. पूर्व पार्षद एवं अध्यक्ष, नहरपारा विकास समिति रमेश आहूजा अपर
परिवहन आयुक्त को भेजे गए पत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्पष्ट निर्देश
के बाद भी हेलमेट लगाने का आदेश नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच समिति
गठित करने की मांग की थी.
इस पर अपर
परिवहन आयुक्त डी रविशंकर द्वारा तमाम क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी को भेजे गए पत्र
में उल्लेखित किया है कि हाइवे पर यात्रा करते समय मोटरसाइकिल सवार एवं पीछे बैठे
सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है.

















