सरकार ने सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक कच्ची चीनी, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी सहित चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। एक अधिसूचना के अनुसार, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने निर्यात नीति को 'प्रतिबंधित' से 'निषिद्ध' कर दिया है।
यह प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटा, अग्रिम प्राधिकरण योजना (एएएस) और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार-से-सरकार को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है।
















