पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ

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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ

उत्तर बस्तर कांकेर । जिले में संचालित समस्त शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं। उनके लिए शिक्षा सत्र 2026-27 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 12वीं उच्चतर के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in  वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है। इसके अंतर्गत आदिवासी विकास विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन, प्रस्ताव, स्वीकृति एवं छात्रवृत्ति वितरण के लिए संभावित तिथि निर्धारित की गई है।

 आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त जया मनु ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2026-27 में विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन नवीनीकरण के लिए 20 जून एवं नवीन आवेदन के लिए 01 अगस्त से छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारंभ किए जाएंगे। प्राप्त नवीनीकरण एवं नवीन आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति संबंधी समस्त कार्यवाही समयावधि में वितरण तिथि के पूर्व स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे सक्षम प्राधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति का सम्पूर्ण वितरण एवं भुगतान माह जनवरी 2027 तक पूर्ण किया जा सके।

छात्रवृत्ति पात्रता के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की वार्षिक आय सीमा 02 लाख 50 हजार रूपए प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा 01 लाख रूपए प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण-पत्र विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम अनिवार्य है। पीएमएफएस के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। इसलिए सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें। वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को एनएसपी पोर्टल से ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए राज्य छात्रवृति पोर्टल के निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है। वर्ष 2026-27 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाना अनिवार्य है।

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